जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 32 साल की कैद

By भाषा | Updated: November 12, 2020 10:22 IST2020-11-12T10:22:54+5:302020-11-12T10:22:54+5:30

Jamaat-ud-Dawa spokesman imprisoned for 32 years in connection with terrorism financing | जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 32 साल की कैद

जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 32 साल की कैद

(एम. जुलकरनैन)

लाहौर, 12 नवम्बर पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 32 साल कैद की सजा सुनाई है।

जमात -उद-दावा (जेयूडी) मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद का आतंकवादी संगठन है।

आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को यहां सईद के बहनोई सहित जेयूडी के तीन सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण मामलों में दोषी ठहराया।

अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ एटीसी के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने जेयूडी के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को दो मामलों में 32 साल की सजा सुनाई। वहीं प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद का बहनोई) को दो मामलों में क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा सुनाई है।’’

उन्होंने बताया कि संगठन के दो अन्य सदस्य अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद और लुकमान शाह को आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को 16 नवम्बर को अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के समय संदिग्ध कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में मौजूद थे और इस दौरान मीडिया को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी।

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Web Title: Jamaat-ud-Dawa spokesman imprisoned for 32 years in connection with terrorism financing

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