इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज और मरियम शरीफ को दी बड़ी राहत, सजा पर लगाई रोक

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: September 19, 2018 04:02 PM2018-09-19T16:02:58+5:302018-09-19T16:02:58+5:30

पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है।

Islamabad High Court has suspended jail terms of Nawaz Sharif, Maryam Nawaz and son-in-law Muhammad Safdar in Avenfield case | इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज और मरियम शरीफ को दी बड़ी राहत, सजा पर लगाई रोक

फाइल फोटो

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। 

नवाज और उनका परिवार  एवेनफील्ड प्रोपर्टीज केस में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले जेल गए थे। पाक के प्रधानमंत्री के चुनाव के समय वह जेल में ही थे।

बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस मेंअदालत ने बीते 6 जुलाई को नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मरियम के पति कैप्टन सफदर को दोषी पाया था।नवाज को  10, मरियम नवाज को 7 और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया है।

लंदन के एवेन फील्ड में फ्लैट खरीदने के मामले में उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। कहा जा रहा है कि जैसी ही वह लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि पाक लौटने से पहले नवाज शरीफ ने कहा था, 'मैं परवेज मुशर्रफ नहीं हूं कि छुपकर बुजदिल की तरह विदेश में बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश करी जा रही है।

 नवाज ने कहा था कि मुझे तो 10 साल की सजा और मेरी बेटी को 7 साल की सजा मिली है, फिर भी देश वापस जा रहा हूं, लेकिन परवेज मुशर्रफ को अभी कोई सजा भी नहीं हुई है और वह बुजदिल की तरह भाग रहा है। वहीं, नवाज की मां ने भी बेटे की सजा को लेकर अपनी बात रखी थी। 

Web Title: Islamabad High Court has suspended jail terms of Nawaz Sharif, Maryam Nawaz and son-in-law Muhammad Safdar in Avenfield case

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