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सिंगापुर में 35,000 सिंगापुर डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल की एक महिला को जेल

By भाषा | Updated: August 10, 2021 15:11 IST

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सिंगापुर, 10 अगस्त सिंगापुर में भारतीय मूल की 55 वर्षीय एक महिला को भारत और दुबई के ‘टूर पैकेज’ के नाम पर लोगों से 35,000 से अधिक सिंगापुर डॉलर का ठगने के मामले में मंगलवार को 20 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है।

समाचार पत्र ‘टुडे’ की खबर के अनुसार, बिना लाइसेंस के करीब एक दशक से ‘ट्रैवल एजेंट’ के तौर पर काम कर रही एस लीलावदी ने भारत और दुबई की यात्रा कराने के नाम पर कम से कम आठ लोगों से पैसे ठगे। इस साल की शुरुआत में आपराधिक रूप से धोखा देने और सिंगापुर पर्यटन बोर्ड के लाइसेंस के बिना एक ‘ट्रैवल एजेंट’ के रूप में काम करने के दो मामलों में उसे दोषी ठहराया गया था।

खबर के अनुसार, लीलावदी ने सजा के खिलाफ याचिका दायर करने का फैसला किया है। इसलिए तत्काल उनकी सजा अमल में नहीं आएगी। लीलावदी पर 2013 से 2017 के बीच लोगों से 34,950 सिंगापुर डॉलर ठगने का आरोप है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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