सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई

By भाषा | Updated: November 22, 2021 19:37 IST2021-11-22T19:37:07+5:302021-11-22T19:37:07+5:30

Indian-origin man sentenced to eight years in Singapore | सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई

सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई

(गुरदीप सिंह)

(कॉपी में सुधार के साथ)

सिंगापुर, 22 नवंबर सिंगापुर की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को किसी पर हमला करने के वास्ते हथियारों की आपूर्ति करने के लिए आठ वर्ष की कैद की सजा और 24 बेंत लगाने की सजा सुनाई है।

अदालत ने 26 वर्षीय इस व्यक्ति को यह सजा एक डंडा और तलवार समेत हथियारों की आपूर्ति करने के लिए सुनाई जिनका इस्तेमाल 2018 में हिंसा की घटना में किया गया था।

‘टुडे’ अखबार की खबर के अनुसार, अर्जुन रेतनावेलु को छूट के दौरान फिर से अपराध करने के लिए अतिरिक्त 360 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने अर्जुन को आठ साल की कैद की सजा सुनाई। खबर के अनुसार, उसे 24 बेंत लगाने की भी सजा सुनाई गई।

अर्जुन को घातक हथियार से दंगा करने, गैरकानूनी ढंग से एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा होने, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने, स्वेच्छा से खतरनाक तरीकों से गंभीर चोट पहुंचाने और एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का उपयोग करने सहित कई गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया।

अर्जुन के अलावा, 25 जुलाई, 2018 को सेरांगून रोड पर हुई घटना में चार अन्य लोग भी शामिल थे। इस घटना के अलावा सोमवार को अदालत को बताया गया कि अर्जुन कई अन्य अपराधों में भी लिप्त था।

उप लोक अभियोजक (डीपीपी) टिमोथियस कोह ने अदालत को बताया कि भारतीय मूल के एक अन्य पीड़ित व्यक्ति, डी सेल्वाराजा (30) के साथ अर्जुन के ‘‘संघर्ष का इतिहास’’ था। अर्जुन द्वारा दिये गये हथियारों से एक समूह ने सेल्वाराजा पर हमला किया और उन्हें घायल किया।

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Web Title: Indian-origin man sentenced to eight years in Singapore

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