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विमान में सफर के दौरान महिला के यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय नागरिक को अमेरिका में सजा

By भाषा | Updated: June 23, 2021 16:18 IST

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(ललित के झा)

वाशिंगटन, 23 जून अमेरिका की संघीय जूरी ने 29 साल के एक भारतीय नागरिक को विमान में सफर के दौरान अपमानजनक यौन संपर्क का दोषी ठहराया है और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

साउथ कैरोलिनी जिले के कार्यवाहक अटॉर्नी एम रेट डीहार्ट ने बताया कि शिवा के. दुर्बेसुला को जूरी ने उड़ान के दौरान अपमानजनक यौन दुर्व्यवहार का दोषी ठहराया है।

अदालत में दायर दस्तावेजों के मुताबिक मुकदमे में पेश साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के अनुसार 23 जून, 2019 को दुर्बेसुला शिकागो के ओहारे हवाईअड्डे से मिर्टल बीच जा रही उड़ान में सवार था।

सफर के दौरान, दुर्बेसुला ने 22 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न किया जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। पीड़िता की गवाही के मुताबिक, दुर्बेसुला ने उसे अपनी तरफ खींचा और उड़ान के दौरान उसके अंगों को बार-बार स्पर्श करता रहा।

मीडिया में आए बयान के मुताबिक अदालती रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि विमान के चालक दल के सदस्य द्वारा दुर्बेसुला को पीड़िता के पास से हटाने के बाद उसने फिर से अपनी पुरानी सीट पर बिठाने को कहा ताकि वह पीड़िता से फिर से बात कर सके।

मुकदमे के दौरान, अभियोजकों ने दूसरी पीड़िता की गवाही भी पेश की जिसने कहा कि 21 मार्च, 2019 को, विमान वाकये से करीब तीन महीने पहले, दुर्बेसुला ने न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन के कोने में उसे धकेल दिया था और उसे गलत तरीके से छुआ था।

पीड़िता ने ट्रेन से बाहर जाते वक्त दुर्बेसुला का वीडियो बना लिया था जिससे अभियोजकों को उसकी पहचान करने और उसपर आरोप तय करने में मदद मिली।

पहला मामला लंबित ही थी जब दुर्बेसुला ने विमान में अन्य महिला का यौन उत्पीड़न किया।

दो साल कैद की सजा सुनाने के अलावा, न्यायाधीश रेडिंगर ने दुर्बेसुला पर 5,000 डॉलर का जु्र्माना लगाया और जेल से रिहाई के बाद 10 साल तक उसपर नजर रखने का आदेश दिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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