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अभिभावक अधिकार बाधित करने के मामले में इंग्लैंड से प्रत्यर्पित भारतवंशी पर अमेरिका में चलेगा मुकदमा

By भाषा | Updated: September 11, 2021 11:31 IST

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(ललित के झा)

वाशिंगटन, 11 सितंबर भारत के वडोदरा शहर में रह रहे अमेरिका के वैध नागरिकता प्राप्त अमितकुमार कनुभाई पटेल को इंग्लैंड से गिरफ्तार करके अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया जहां वह अपने बच्चे की मां के अभिभावक अधिकार को बाधित करने के आरोपों का सामना करेंगे। अमेरिका के एक अटॉर्नी ने शुक्रवार को यह कहा।

पटेल (38) अपने बच्चे को लेकर इंग्लैंड भाग गए थे और उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया गया। प्रत्यर्पण के बाद, शुक्रवार को पटेल को न्यूजर्सी की अदालत में पेश किया गया। आरोप है कि उन्होंने बच्चे को अगवा करके बच्चे की मां के अभिभावक अधिकार को बाधित किया और बच्चे को अमेरिका भेजने के आदेश का पालन भी नहीं किया।

इंटरनेशनल पेरेंटल किडनैपिंग (एक अभिभावक द्वारा बच्चे को गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर ले जाना और अन्य अभिभावक के संरक्षण को बाधित करना) का आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम तीन वर्ष के कारावास और अधिकतम 2,50,000 डॉलर के जुर्माने का प्रावधान है।

अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक बच्चे की मां न्यूजर्सी की रहने वाली है। वह और पटेल अगस्त 2015 से जुलाई 2017 तक न्यूजर्सी में एक साथ रहे थे लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। नवंबर 2016 में उनका बच्चा हुआ।

बच्चे की मां ने कहा कि पटेल बच्चे को भारत ले जाकर अपने माता-पिता से मिलाना चाहते थे और डीएनए जांच करवाना चाहते थे। पटेल ने कहा कि भारत में उनके परिवार की संपत्ति पर दावा करने के लिए बच्चे की यह जांच करवाना आवश्यक था। जब बच्चा चार महीने का था तब पटेल ने उसके लिए भारत का वीजा प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि पटेल के पास बच्चे के संरक्षण अधिकार संबंधी दस्तावेज नहीं थे।

बाद में, अदालत से बच्चे का एकल कानूनी संरक्षण मिलने पर पटेल को अपने और बच्चे के लिए भारत का वीजा मिल गया। वे 26 जुलाई 2017 को भारत चले गए। तब उन्होंने महिला को बताया था कि वह बच्चे को दो हफ्ते के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन भारत पहुंचने पर उन्होंने महिला से कई दिन तक कोई संपर्क नहीं किया और फिर बाद में बच्चे की मां को बताया कि वह बच्चे को कभी भी अमेरिका नहीं लाएंगे।

बच्चे की मां ने 16 अक्टूबर 2018 को न्यूजर्सी की अदालत में आवेदन दिया और अदालत ने पटेल को तत्काल बच्चे को अमेरिका लाने का आदेश दिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि पटेल और बच्चा जुलाई 2017 से अमेरिका नहीं आए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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