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बाल यौन उत्पीड़न मामले में ऑस्ट्रेलिया के कार्डिनल पेल हुए रिहा, हाईकोर्ट ने किया था बरी

By भाषा | Updated: April 7, 2020 14:22 IST

वेटिकन के तीसरे उच्च रैंकिंग अधिकारी पेल को 13 महीने की सजा काटने के बाद मेलबर्न के बाहर स्थित बार्वन जेल से रिहा कर दिया गया।

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ठळक मुद्देऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट ने बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में कार्डिनल जॉर्ज पेल को रिहा कर दिया। निचली अदालत ने पिछले साल मार्च में इन मामलों में पेल को छह साल की सजा सुनाई थी।

मेलबर्न।ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट ने बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में 78 वर्षीय कार्डिनल जॉर्ज पेल को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हए रिहा कर दिया। देश के सबसे वरिष्ठ कैथोलिक के लिए यह बड़ी राहत है। वेटिकन के तीसरे उच्च रैंकिंग अधिकारी पेल को 13 महीने की सजा काटने के बाद मेलबर्न के बाहर स्थित बार्वन जेल से रिहा कर दिया गया।

निचली अदालत ने पिछले साल मार्च में इन मामलों में पेल को छह साल की सजा सुनाई थी और उन्हें पेरोल तीन साल आठ माह की सजा काटने के बाद ही मिल सकती थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस बात की “काफी संभावना है कि बेकसूर व्यक्ति को सजा सुना दी गई हो, क्योंकि साक्ष्य उनके दोष को दोषसिद्धि के सही पैमाने पर साबित नहीं करते।”

पेल वेटिकन के कोषाध्यक्ष थे और उच्च रैकिंग वाले एकमात्र ऐसे अधिकारी थे जिनपर बाल यौन उत्पीड़न का सार्वजनिक रूप से आरोप लगा हो। अदालत ने अपने फैसले की व्याख्या करते हुए एक बयान जारी किया जो 1990 के दशक में गायक मंडली के दो किशोरों के यौन उत्पीड़न में पेल को सुनाई गई सजा को रद्द करार देता है।

अदालत ने कहा, “आज, हाई कोर्ट ने विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट की अपीली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए विशेष अनुमति दी और सर्वसम्मति से इस पर सुनवाई की।”

अदालत ने फैसले में कहा, “हाई कोर्ट ने पाया कि तमाम साक्ष्यों पर तार्किक ढंग से सोच रही जूरी को आवेदक द्वारा उन दोनों मामलों में जताए गए संदेह पर विचार करना चाहिए था जिसके लिए उन्हें दोषी माना गया और आदेश दिया कि उनकी सजाएं रद्द की जाती हैं और बरी किए जाने का फैसला अमल में लाया जाता है।”

सर्वसम्मति से लिया गया यह फैसला एक महीने से भी कम वक्त में किया गया जब हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के कानूनी तर्कों को दो दिन तक सुना। पोप फ्रांसिस के पूर्व शीर्ष सहयोगी पेल ने एक बयान में कहा, “मैंने लगातार खुद को बेकसूर बताया जबकि मैं बेहद गंभीर अन्याय का शिकार रहा।”

उन्होंने कहा, “आज इसकी भरपाई हाई कोर्ट के सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से हो गई है। मैं इस निर्णय के कारणों को विस्तार से जानने के लिए फैसला पढ़ूंगा।” पेल ने कहा, “मुझ पर आरोप लगाने वाले के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी रिहाई से जो कुछ लोग दुखी होंगे उनका दुख मैं और बढ़ाऊं।”

पेल को 1990 के दशक में मेलबर्न का आर्चबिशप रहते हुए गायक मंडली के दो लड़कों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दो साल पहले छह साल की सजा सुनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने पिछले साल कहा था कि अदालत के फैसले के बाद पेल से संभवत: उनका ‘आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया” सम्मान वापस ले लिया जाएगा।

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