पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सीनेट चुनाव में वोट खरीद के आरोपों पर कार्रवाई से इनकार किया

By भाषा | Updated: March 9, 2021 23:09 IST2021-03-09T23:09:19+5:302021-03-09T23:09:19+5:30

Election Commission of Pakistan denies action on vote purchase charges in Senate election | पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सीनेट चुनाव में वोट खरीद के आरोपों पर कार्रवाई से इनकार किया

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सीनेट चुनाव में वोट खरीद के आरोपों पर कार्रवाई से इनकार किया

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, नौ मार्च पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने हाल में हुए सीनेट चुनाव में एक वीडियो क्लिप के आधार पर वोट खरीदने के आरोपों पर कार्रवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। आयोग ने कहा कि वह तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि रिश्वत देने और लेने में शामिल व्यक्तियों के नाम नहीं लिये जाते।

ईसीपी ने यह बात विपक्षी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) उम्मीदवार एवं पूर्व प्रधानमंत्री यूसूफ रजा गिलानी के सीनेट में निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर कही। आयोग द्वारा 11 मार्च को अर्जी पर सुनवाई किये जाने की उम्मीद है, लेकिन सरकार के एक अनुरोध के बाद उसने इस मामले को सुनवायी के लिए लिया।

आयोग के प्रमुख अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की अध्यक्षता वाले ईसीपी के चार सदस्यीय आयोग ने अर्जी पर सुनवाई की। वकील अली जफर ने सुनवाई में प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का प्रतिनिधित्व किया।

पीटीआई ने कथित धोखाधड़ी के आधार पर सीनेटर के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी की जीत को चुनौती दी थी, जिसमें ईसीपी से उनकी जीत की अधिसूचना जारी नहीं करने का आग्रह किया गया।

पीटीआई उम्मीदवार एवं वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को 3 मार्च को हराने के बाद गिलानी सीनेट के सदस्य बने। इससे प्रधानमंत्री खान को एक बड़ा झटका लगा जिन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगी की जीत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया था।

सरकार के आरोप गिलानी के बेटे अली हैदर के एक वीडियो पर आधारित हैं, जिसमें वह पीटीआई के कुछ सदस्यों के साथ यह बात करते हुए दिखाये गए हैं कि एक वोट कैसे "खराब" हो सकता है।

पीटीआई ने अपनी याचिका में कहा कि चूंकि सीनेट चुनावों में सात वोट "खराब" हो गए थे और उसके उम्मीदवार केवल पांच वोटों से हारे थे, इसलिए इससे पता चलता है कि वीडियो में दिख रहे पीटीआई सांसदों को रिश्वत दी गई थी।

ईसीपी ने केवल वीडियो क्लिप के आधार पर चुनाव में वोट खरीदने के आरोपों पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए सरकार के वकील से वीडियो मामले में शामिल सभी लोगों को मामले में पक्ष बनाने के लिए कहा। ईसीपी ने कहा कि यदि रिश्वत देने और प्राप्त करने के आरोप साबित होते हैं, तो सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार के वकील जफर उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहते थे, जिन्हें कथित तौर पर रिश्वत मिली थी, लेकिन शुरुआती इनकार के बाद वह सरकार से परामर्श के बाद ऐसा करने के लिए सहमत हुए। ईसीपी ने तब उनसे एक नई याचिका दायर करने के लिए कहा।

एक अन्य घटनाक्रम में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय बुधवार को पीटीआई के सदस्य अली नवाज की एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने सीनेट में गिलानी के निर्वाचन को चुनौती दी है।

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Web Title: Election Commission of Pakistan denies action on vote purchase charges in Senate election

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