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दुबई की अदालत ने 2019 दुर्घटना मामले में बस चालक की सजा कम की

By भाषा | Updated: February 25, 2021 21:06 IST

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दुबई, 25 फरवरी दुबई की एक अदालत ने उस ओमानी बस चालक की सात साल की सजा कम कर दी, जिसने 2009 में प्रतिबंधित लेन में प्रवेश करने के बाद वाहन को लो-क्लीयरेंस संकेतक से टकरा दिया था जिससे 12 भारतीयों सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी।

‘गल्फ न्यूज’ के अनुसार दुबई की अपील अदालत ने 55 वर्षीय चालक की सजा घटाकर एक साल कर दी और उसका निर्वासन आदेश भी वापस ले लिया।

चालक को 13,612 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और मृतकों के परिवारों को 925,660 डॉलर का अभी भी भुगतान करना होगा।

चालक को जुलाई 2019 में दुबई यातायात अदालत द्वारा सात साल की सजा दी गई थी। अदालत ने चालक को निर्वासित करने का भी आदेश दिया था। उसका लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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