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Coronavirus: डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन प्रक्रिया अस्थायी रूप से 60 दिन के लिए की निलंबित, जानें भारतीयों पर क्या असर होगा

By भाषा | Updated: April 24, 2020 05:47 IST

कई वर्ष से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे भारतीय-अमेरिकियों के लिए 60 दिन के इस निलंबन का कोई खास मतलब नहीं है। पिछले कुछ सालों से रोजगार आधारित श्रेणियों में भारतीय-अमेरिकियों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने में कोई खास प्रगति वैसे भी नहीं हुई है।

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ठळक मुद्देअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के रोजगार की रक्षा करने के मकसद से अमेरिका में कुछ प्रकार के आव्रजन को 60 दिन के लिए निलंबित करने के शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।आदेश में कहा गया है कि आव्रजन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने से उन लोगों पर असर पड़ेगा, जो रोजगार उद्देश्यों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहते है लेकिन उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, जो पहले ही देश में रह रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के रोजगार की रक्षा करने के मकसद से अमेरिका में कुछ प्रकार के आव्रजन को 60 दिन के लिए निलंबित करने के शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि आव्रजन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने से उन लोगों पर असर पड़ेगा, जो रोजगार उद्देश्यों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहते है लेकिन उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, जो पहले ही देश में रह रहे हैं।

इसे ‘‘बेहद शक्तिशाली आदेश’ बताते हुए ट्रम्प ने बुधवार को व्हाइट हाउस में अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था में अमेरिकी कामगारों के रोजगारों की रक्षा करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आव्रजन को रोककर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर बेरोजगार अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। अगर वायरस के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के बजाय विदेश से आने वाले नए आव्रजक कामगारों को स्थान दिया जाए तो यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा ।’’

व्हाइट हाउस ने शासकीय आदेश जारी किया, जिसमें अनेक छूट भी दी गयी हैं। इसमें कहा गया है कि नए प्रावधान अमेरिका के बाहर उन विदेशी नागरिकों पर लागू होंगे, जिनके पास ऐसा आव्रजक वीजा नहीं है, जो आदेश लागू होने की प्रभावी तारीख में वैध हो। यह आदेश उन विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा, जिनके पास वीजा के अलावा अन्य कोई आधिकारिक यात्रा दस्तावेज नहीं है, जो आदेश लागू होने की तारीख में वैध हो या उसके बाद किसी तारीख पर जारी किया गया हो और उन्हें अमेरिका आने तथा किसी संस्थान में प्रवेश की अनुमति देता हो।

आदेश में कहा गया है कि यह स्थगन उन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो ग्रीन कार्ड पर पहले ही देश में रह रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों या निवेश श्रेणी के तहत कानूनन स्थायी निवासी के तौर पर अमेरिका में प्रवेश करना चाह रहे लोगों को छूट दी गई है। किसी अमेरिकी नागरिक के पति पत्नी, अमेरिकी नागरिक के 21 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों या वे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी आव्रजन प्रक्रिया के इस अस्थायी स्थगन से छूट दी गई है।

कई वर्ष से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे भारतीय-अमेरिकियों के लिए 60 दिन के इस निलंबन का कोई खास मतलब नहीं है। पिछले कुछ सालों से रोजगार आधारित श्रेणियों में भारतीय-अमेरिकियों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने में कोई खास प्रगति वैसे भी नहीं हुई है। अमेरिकी कांग्रेस की थिंकटैंक कही जाने वाली कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने हाल ही में एक अध्ययन में कहा था कि भारतीय-अमेरिकियों के लिए ग्रीन कार्ड की लंबित प्रतीक्षा सूची समाप्त होने में 190 साल से ज्यादा समय लग जाएगा।

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