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चीन की अदालत ने कनाडा के व्यक्ति की मौत की सजा के खिलाफ अपील खारिज की

By भाषा | Updated: August 10, 2021 09:12 IST

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बीजिंग, 10 अगस्त (एपी) चीन की अदालत ने मादक पदार्थ मामले में सजा के खिलाफ कनाडा के एक व्यक्ति की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया। हुआवेई की एक अधिकारी को कनाडा के वैंकुवर में हिरासत में लिए जाने के बाद इस व्यक्ति की सजा को मृत्युदंड में बदल दिया गया था।

रॉबर्ट शेलेनबर्ग को मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में नवंबर 2018 में सजा सुनायी गई थी। हुआवेई की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) मेंग वानझोऊ की रिहाई के लिए कनाडा पर दबाव बनाने के प्रयासों के तहत चीन सरकार ने जनवरी 2019 में शेलेनबर्ग की सजा को अचानक मृत्युदंड में बदल दिया। वानझोऊ पर ईरान के साथ संभावित कारोबारी सौदे को लेकर अमेरिका द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था।

लियाओनिंग प्रांत की एक अदालत ने शेलेनबर्ग की अपील को खारिज कर दिया और एक बयान में कहा कि यह सजा बिल्कुल उचित है और निचली अदालत ने सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। मामले को पुनर्विचार के लिए चीनी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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