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बाइडन प्रवासियों के लिए आठ साल की नागरिकता संबंधी विधेयक पेश करेंगे

By भाषा | Updated: January 19, 2021 12:01 IST

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वाशिंगटन, 19 जनवरी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन अपने प्रशासन के पहले दिन एक आव्रजन विधेयक पेश करने की योजना बना रहे है, जिसमें देश में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब एक करोड़ 10 लाख लोगों को आठ साल के लिए नागरिकता देने का प्रावधान होगा।

यह आव्रजन विधेयक निवर्तमान ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विपरीत होगा।

विधेयक संबंधी जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि बाइडन के बुधवार को शपथ ग्रहण करने के बाद यह विधेयक पेश किया जा सकता है।

राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडन ने आव्रजन पर ट्रंप के कदमों को अमेरिकी मूल्यों पर ‘‘कठोर हमला’’ करार दिया था और कहा था कि वह इस ‘‘नुकसान की भरपाई करेंगे’’।

इस विधेयक के तहत एक जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यताएं पूरी करते हैं, तो उनके लिए पांच साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है।

कई मुस्लिम देशों से लोगों के आगमन पर रोक समेत आव्रजन संबंधी ट्रंप के कदमों को पलटने के लिए बाइडन द्वारा त्वरित कदम उठाए जाने की संभावना है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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