अमेरिका की शीर्ष अदालत ने मौत की सजा पर रोक हटाने से किया इनकार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 7, 2019 09:47 IST2019-12-07T09:47:52+5:302019-12-07T09:47:52+5:30
वर्ष 1988 से लेकर अभी तक केवल तीन बार मौत की सजा दी गई है। न्याय विभाग संघीय अपराधों के लिए मौत की सजा बहाल करना चाहता है और अगला मृत्युदंड सोमवार को होना था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी इस पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।

americi court gives judgement on capital punishment
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा पर लगाई रोक हटाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के न्याय विभाग की मौत की सजा को जल्द से जल्द बहाल करने की योजना पर पानी फिर गया है। अमेरिकी सरकार ने 1988 में मौत की सजा बहाल की थी और आखिरी बार 16 साल पहले मृत्युदंड दिया गया था।
वर्ष 1988 से लेकर अभी तक केवल तीन बार मौत की सजा दी गई है। न्याय विभाग संघीय अपराधों के लिए मौत की सजा बहाल करना चाहता है और अगला मृत्युदंड सोमवार को होना था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी इस पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।
श्वेत वर्चस्व को मानने वाले डेनियल लुईस को आठ साल की बच्ची समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या करने के 1996 के मामले में मौत की सजा दी जानी है।