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यहां रेप के बाद जन्मे बच्चे पर होता है बलात्कारी का अधिकार, गोद लेने के लिए मां को रेपिस्ट की लेनी होती है इजाजत

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: August 9, 2018 15:33 IST

अमेरीका में हर साल लगभग 32 हजार महिलाएं रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस देश में कई जगह ऐसा कानून है जिसके अनुसार रेप से होने वाले बच्चे का अधिकार उस बलात्कारी का होता है।

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न्यूयॉर्क, 9 अगस्त: रेप दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। इस बीमारी से दुनिया का हर देश पीड़ित है। अगर भारत की बात करें तो हर दिन यहां किसी न किसी का रेप होता है। न्यूज चैनल और अखबार में हर दिन रेप की खबरों से लिप्त मिलता है। आज हम आपको रेप से जुड़े कुछ कानुनों के बारे में बताने जा रहे हैं।

अमेरीका में हर साल लगभग 32 हजार महिलाएं रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस देश में कई जगह ऐसा कानून है जिसके अनुसार रेप से होने वाले बच्चे का अधिकार उस बलात्कारी का होता है। नियम के अनुसार अगर मां बच्चे को किसी को गोद देना चाहे तो भी उसे रेपिस्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। हालांकि अमेरिका में रेप के लिए विभिन्न कानून बने हुए हैं जो प्रांतों के हिसाब से लागू होते  हैं।

एक आंकड़े की मानें तो करीब 12 से 45 साल के उम्र के बीच की पांच फ़ीसदी महिलाएं रेप की वजह से गर्भवती होती हैं। इस घिनौने अपराध के रोकथाम के लिए साल 2015 में सरवाइवर चाइल्ड कस्टडी एक्ट लाया था। इस नए कानून के तहत अमेरीकी राज्यों को ज्यादा बजट दिया जाता है। इसके पिछे का कारण ये है कि अगर कोई रेप पीड़ित महिला उस बालात्कारी को बच्चे देने से इनकार कर देती है तो राज्य उस रेप पीड़िता को आर्थिक मदद करेगी। इस कानून को 43 अमेरिकी प्रांतों सहित  डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में लागू किया गया।

बता दें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और 20 अमरीकी राज्यों में किसी रेपिस्ट का बच्चे के पिता होने का हक खत्म करने के लिए उसे इस अपराध में दोषी करार दिया जाना जरूरी है। ऐसी ही एक केस से पीड़िता है "टिफनी"। टिफनी जब 12 साल की थी तब उसके साथ रेप किया गया था। इसके बाद टिफनी प्रेग्नेंट हो गई। वो बताती है कि इस घटना को दस साल हो गए हैं लेकिन उसे अभी भी इस बात का डर लगता है कि कहीं बलात्कारी उनके बच्चे से मिलने ना आ जाए। टिफनी बताती है कि उस बलात्कारी की भतीजी ने मैसेज किया था कि बलात्कार करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को देखना चाहता है और ये भी कहा कि वो उसे मेरे पास से ले जाएगा। टिफनी का कहना है किउसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्चे को बलात्कारी से मिलाना जरूरी होता है। इस मामले पर जज ने कहा कि कानून के मुताबिक उस बलात्कारी के पास बच्चे के पिता होने का अधिकार है। हालांकि जहां टिफनी रहती हैं, वहां के कानून के मुताबिक बलात्कारी से बच्चे का पिता होने का अधिकार वापस लिया जा सकता है।  

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