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चालान से बचने के लिए ये 10 देसी जुगाड़, जो सोशल मीडिया पर हुये पॉपुलर, लोगों को खूब आ रहा है पसंद

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2019 06:02 IST

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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ठळक मुद्देमोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो गया है।मोटर वाहन संशोधन विधेयक: एक सितंबर 2019 से लागू होने के बाद देश भर से 10 हजार से लेकर पचास हजार तक के चालान काटे गये हैं।

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से जब से लागू हुआ है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स की झड़ी लग गई है। सोशल मीडिया पर लोग नये ट्रैफिक रूल्स से बचने के कई देसी जुगाड़ शेयर कर रहे हैं। इनमें से कुछ ट्रिक्स तो ऐसे हैं, जिनको सोशल मीडिया पर काफी पंसद किया जा रहा है। ये ट्रिक्स और जुगाड़ तब से सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर किये जा रहे हैं, जब देश में कई लोगों का दस से पच्चीस हजार तक का चालान काटा गया है। 

तो आप भी देखिये दस मजेदार देसी ट्रिक्स, हालांकि ये जुगाड़ सिर्फ सोशल मीडिया और मनोरंजन तक के लिये ही है। अगर आपको चालान से बचना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा।  

नंबर एक - बाइक को साइकिल की तरह चलाओ

नंबर दो- 

नंबर तीन- 

नंबर चार- 

नंबर पांच- 

नंबर छह- 

नंबर सात- 

नंबर आठ- 

नंबर नव- 

नंबर दस- 

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत चालान का प्रावधान

नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

टॅग्स :ट्रैफिक नियमवायरल कंटेंट
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