Tamil Nadu: नाबालिग से शादी के लिए सारी हदें पार, इनकार किया तो जबरन उठा ले गया पति; वीडियो देख मचा हड़कंप

By अंजली चौहान | Updated: March 7, 2025 11:17 IST2025-03-07T11:15:38+5:302025-03-07T11:17:03+5:30

Tamil Nadu: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक 14 वर्षीय लड़की को उसकी शादी के बाद जबरन ले जाने का एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है

Tamil Nadu man marry minor when she refused husband forcibly took her away video viral | Tamil Nadu: नाबालिग से शादी के लिए सारी हदें पार, इनकार किया तो जबरन उठा ले गया पति; वीडियो देख मचा हड़कंप

Tamil Nadu: नाबालिग से शादी के लिए सारी हदें पार, इनकार किया तो जबरन उठा ले गया पति; वीडियो देख मचा हड़कंप

Tamil Nadu: सोशल मीडिया पर तमिलनाडु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बेबस लड़की नजर आ रही है। वीडियो में नाबालिग लड़की की चीख पुकार सुनाई दे रही है वहीं, एक शख्स उसे गोद में उठाकर ले जाता दिख रहा है। 

कर्नाटक के होसुर का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिस पर अब पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु पुलिस ने मामले से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 वर्षीय किशोरी तमिलनाडु के होसुर के पास थोट्टामंजू पर्वतीय क्षेत्र के एक छोटे से गांव थिम्माथुर की रहने वाली है। स्थानीय स्कूल में कक्षा 7 तक पढ़ाई करने के बाद, वह घर पर ही रह रही थी - जैसा कि देश के ग्रामीण इलाकों में अक्सर होता है।

लेकिन 3 मार्च को उसके परिवार ने उसकी शादी कर्नाटक के कालीकुट्टई के पहाड़ी गांव के 29 वर्षीय मजदूर मदेश से कर दी। उसका विरोध अनसुना कर दिया गया।

नाबालिग की शादी 29 वर्षीय शख्स के साथ बेंगलुरु में हुई। अपने गृहनगर थिम्माथुर लौटने के बाद, लड़की ने फिर से शादी से असंतोष व्यक्त किया और अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने भी अपना विरोध जताया। लेकिन उसके विरोध को फिर से अनसुना कर दिया गया। मदेश और उसके बड़े भाई मल्लेश (38) ने लड़की को जबरन उसके रिश्तेदार के घर से कालीकुट्टई गांव में ले गए।

अपहरण के दृश्य को वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जहां यह वायरल हो गया।

अब डेनकानीकोट्टई में महिला पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रहा है। लड़की की दादी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

बुधवार को पुलिस ने मदेश, उसके भाई मल्लेश और लड़की की मां नागम्मा को गिरफ्तार किया। इससे पहले आज दो और गिरफ्तारियां की गईं - लड़की के पिता और मल्लेश की पत्नी।

इन सभी के खिलाफ पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) और बाल विवाह अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी को दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

लड़की अब अपने दादा-दादी के साथ रह रही है। 

भारत में 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अवैध है और इसे शून्य माना जाता है।

इस अधिनियम में नाबालिगों के बीच बाल विवाह की अनुमति देने या कराने या नाबालिगों का वयस्कों से विवाह कराने जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। इसके बावजूद, पूरे देश में बाल विवाह अभी भी व्यापक रूप से फैला हुआ है, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश में।

2023-2024 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अधिकारियों को कर्नाटक में 180 बाल विवाहों के बारे में जानकारी मिली थी; 105 ऐसे विवाहों को रोका गया और शेष 75 मामलों में पुलिस मामले दर्ज किए गए।

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