googleNewsNext

नाम छिपाकर शादी करने पर मिलेगी 10 साल की सजा, UP कैबिनेट में पास हुआ अध्यादेश

By गुणातीत ओझा | Updated: November 24, 2020 20:58 IST2020-11-24T20:14:11+5:302020-11-24T20:58:08+5:30

प्यार का झांसा देकर और पहचान छिपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस तरह के अपराध पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मंगलवार को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश कैबिनेट मीटिंग में भी पास हो गया। इस अध्यादेश के मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब जिले के डीएम से इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से पहले 2 माह का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा होगी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान तय किया गया है। गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं, सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

टॅग्स :लव जिहादयोगी आदित्यनाथउत्तर प्रदेश समाचारlove jihadYogi Adityanathup news