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आईपीसी धारा-377

आईपीसी धारा-377

Ipc dhara 377, Latest Hindi News

इंडियन पीनल कोड की धारा-377 के अनुसार कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशुओं से अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को उम्रकैद या 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता हैभारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-377 के अनुसार कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशुओं से अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को उम्रकैद या 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है
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