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अयोध्या फ़ैसला

Ayodhya-verdict, Latest Marathi News

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अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

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भारत : सुन्नी वक्फ बोर्ड में अयोध्या पर मतभेद, पुनर्विचार याचिका पर बंटे सदस्य, अध्यक्ष ने कहा- मैं अकेला फैसला लेने के लिए अधिकृत

भारत : मंदिर-मस्जिद के नाम पर बहुत सियासत हुई, पुनर्विचार याचिका की जरूरत नहीं, कोर्ट का फैसला सर्वमान्यः सरवर

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भारत : राम मंदिर-बाबरी मस्जिद से देश को भारी नुकसान हुआ, अब मसले का हल हो जाए, पुनर्विचार याचिका सही नहींः अफजाल अंसारी

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भारत : आरएसएस, विहिप नेताओं ने नागपुर में राम मंदिर ट्रस्ट पर की चर्चा

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