TikTok यूजर्स के लिए खुशखबरी, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर हुई वापसी

By जोयिता भट्टाचार्या | Published: April 30, 2019 04:20 PM2019-04-30T16:20:01+5:302019-04-30T16:35:33+5:30

कुछ ही दिनों पहले कोर्ट ने इस ऐप पर यह कहते हुए बैन लगाया था कि इसके जरिए अश्लील कंटेंट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। ऐप पर बैन लगने के कारण इसले लिए काम कर रहे लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ने की खबर आई थी।

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TikTok यूजर्स के लिए खुशखबरी, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर हुई वापसी

Highlightsबैन के बाद से ही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा लिया गया थाTikTok एक बार फिर से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए मौजूद हैकोर्ट ने इस ऐप पर यह कहते हुए बैन लगाया था कि इसके जरिए अश्लील कंटेंट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं

पॉपुलर चीनी वीडियो ऐप TikTok से मद्रास हाई कोर्ट ने बैन हटा लिया है। बैन हटने के बाद इस ऐप की एक बार फिर से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वापसी हो चुकी है। कुछ ही दिनों पहले कोर्ट ने इस ऐप पर यह कहते हुए बैन लगाया था कि इसके जरिए अश्लील कंटेंट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। ऐप पर बैन लगने के कारण इसले लिए काम कर रहे लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ने की खबर आई थी।

24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप से बैन हटा लिया, अब यूजर्स इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। बैन के बाद से ही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा लिया गया था लेकिन TikTok एक बार फिर से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए मौजूद है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि बैन के कारण कंपनी को रोजाना साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था।

बता दें कि टिक टॉक के जरिये यूजर्स 15 सेकेंड के वीडियो बना सकते हैं। इनमें गाने-डांस और कॉमेडी के वीडियो शामिल हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें उठने लगी थी कि टिक टॉक के जरिये अश्लील सामग्री परोसने को बढ़ावा मिल रहा है।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल तक टिक टॉक पर अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 24 अप्रैल तक मद्रास हाईकोर्ट इस पर विचार नहीं करता है तो ऐप लगा अंतरिम बैन हट जाएगा। 

बता दें कि TikTok ऐप पर तमिलनाडु के सूचना और प्रसारण मंत्री एम मणिकंदन ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार टिक टॉक ऐप को बैन करवाएगी। एम मणिकंदन की आपत्ति के करीब दो महीने बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने ऐप पर बैन लगा दिया था।

ऐप के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस किरूबाकरण और जस्टिस एस एस सुंदर की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह टिक टॉक की डाउललोडिंग रोके। कोर्ट ने मीडिया को भी निर्देश दिया था कि इस ऐप की सामग्री का प्रसारण न किया जाए। 

बता दें कि टिक टॉक एक चाइनीज वीडियो ऐप है। भारत में इसके 10 करोड़ से ज्यादा यूजर बताए जाते हैं। इंडोनेशिया और बांग्लादेश में यह ऐप पहले ही बैन चल रहा है।

English summary :
The Madras High Court has removed the ban from Popular Chinese Video App "TikTok". After the removal of the ban, this app has once again uploaded to Google Play Store and Apple App Store. Just a few days ago the court had banned this app by saying this


Web Title: download tiktok app free from google play store and Apple App Store

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