'₹15,000 देते रहो और खुश रहो': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से 16 साल से अलग रह रहे पति की तलाक़ की अर्ज़ी ठुकराई
By रुस्तम राणा | Updated: April 10, 2026 17:54 IST2026-04-10T17:53:24+5:302026-04-10T17:54:52+5:30
सुप्रीम कोर्ट में जब तलाक़ की अर्ज़ी फिर से पेश की गई, तो अदालत ने इसे मंज़ूर करने से इनकार कर दिया और पति से कहा, “शांति से बैठे रहो। ₹15,000 देते रहो, खुश रहो।”

'₹15,000 देते रहो और खुश रहो': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से 16 साल से अलग रह रहे पति की तलाक़ की अर्ज़ी ठुकराई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान पति से कहा कि वह "चुप रहे और अपनी पत्नी को गुज़ारा-भत्ता के तौर पर तयशुदा ₹15,000 देना जारी रखे।" यह जोड़ा पिछले 16 साल से अलग रह रहा है। इस मामले का मुख्य मुद्दा यह कानूनी दुविधा थी कि क्या लंबे समय तक अलग रहना शादी खत्म करने के लिए काफी है, या फिर सुलह की गुंजाइश अभी भी बाकी है।
पति के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह जोड़ा डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय से अलग रह रहा है, और यह भी बताया कि उनका मुवक्किल पहले से ही हर महीने ₹15,000 गुज़ारा भत्ता दे रहा है। इसी आधार पर, उन्होंने शादी खत्म करने की गुज़ारिश की, और इसके लिए दोनों के बीच चल रहे मतभेदों और आपसी तालमेल की कमी का हवाला दिया।
'बार एंड बेंच' के अनुसार, पति ने कोर्ट के सामने कहा, "हम 16 साल से अलग रह रहे हैं, और मैं ₹15,000 गुज़ारा भत्ता दे रहा हूँ। कृपया मुझे तलाक़ दे दिया जाए।" हालाँकि, पत्नी ने कहा कि वह वापस आकर पति के साथ रहने को तैयार है, और उसने पति को इस बारे में पहले ही बता दिया था। इस तरह, उसने इस दावे को चुनौती दी कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की, "अपनी पत्नी को अपने साथ रखें," जिससे यह संकेत मिला कि सुलह का दरवाज़ा इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। जब पति पक्ष ने फिर से दोहराया कि यह लंबी जुदाई "मिजाज से जुड़ी दिक्कतों" की वजह से हुई है, तो कोर्ट ने अपना ध्यान आर्थिक मदद पर केंद्रित किया और पूछा कि परमानेंट गुज़ारा-भत्ता के तौर पर कितनी रकम दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल ₹15,000 प्रति माह "बहुत ही कम रकम है।"
पति के वकील ने जवाब दिया कि उनके क्लाइंट की आर्थिक हैसियत इतनी नहीं है कि वह यह रकम बढ़ा सकें। उन्होंने कोर्ट को बताया, "मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी सैलरी ₹65,000 है, कोई पेंशन नहीं है। मेरी उम्र 54 साल है।" इसके बाद बेंच ने निर्देश दिया कि मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहनी चाहिए, और कहा, "आप पेमेंट करते रहें।"
जब तलाक़ की अर्ज़ी फिर से पेश की गई, तो अदालत ने इसे मंज़ूर करने से इनकार कर दिया और पति से कहा, “शांति से बैठे रहो। ₹15,000 देते रहो, खुश रहो।”