कर्नाटक उपचुनावः भाजपा ने कहा- कोर्ट के बाद जनता की अदालत में कांग्रेस और जदएस अयोग्य, सीएम येदियुरप्पा जीत के नायक
By भाषा | Updated: December 9, 2019 15:40 IST2019-12-09T15:40:37+5:302019-12-09T15:40:37+5:30
कटील ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सिद्धरमैया (कांग्रेस) और एच डी कुमारस्वामी (जदएस) ने हमारे उम्मीदवारों को बदनाम करने के लिए ‘अयोग्य विधायक’ का विमर्श प्रारंभ किया था लेकिन आज कांग्रेस और जदएस ही जनता की अदालत में अयोग्य करार दिये गये और उसने (जनता की अदालत ने) हमारे उम्मीवारों को ‘योग्य ठहराने’ का आदेश सुनाया है।’’

मांड्या जदएस का गढ़ था लेकिन आज भाजपा (मांड्या जिले के के आर पेट में चुनाव) जीत गयी।
कर्नाटक विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर (जदएस) जनता की अदालत में अयोग्य करार दिये गये हैं।
कटील ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सिद्धरमैया (कांग्रेस) और एच डी कुमारस्वामी (जदएस) ने हमारे उम्मीदवारों को बदनाम करने के लिए ‘अयोग्य विधायक’ का विमर्श प्रारंभ किया था लेकिन आज कांग्रेस और जदएस ही जनता की अदालत में अयोग्य करार दिये गये और उसने (जनता की अदालत ने) हमारे उम्मीवारों को ‘योग्य ठहराने’ का आदेश सुनाया है।’’
भाजपा ने पाला बदलने वाले 15 पूर्व विधायकों में से 13 को चुनाव मैदान में उतारा था। ये 15 विधायक पहले कांग्रेस और जदएस में थे लेकिन उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेशकुमार ने अयोग्य करार दिया था।
कटील को इस बात की खुशी है कि भाजपा ने मांड्या जिले में पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करायी है। उन्होंने कहा, ‘‘के आर पेट और चिक्कबल्लपुरा जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी कभी उपस्थिति नहीं थी। मांड्या जदएस का गढ़ था लेकिन आज भाजपा (मांड्या जिले के के आर पेट में चुनाव) जीत गयी।’’
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि येदियुरप्पा सरकार सफलतापूर्वक अपना साढ़े तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी और राज्य को तरक्की की ओर ले जाएगी।