कोरोना लॉकडाउन में दुकानें खोलने के लिए 4 जरूरी शर्तें और इन दुकानदारों को नहीं मिली छूट, देखें लिस्ट
By संदीप दाहिमा | Updated: April 25, 2020 13:33 IST2020-04-25T13:33:19+5:302020-04-25T13:33:19+5:30

सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे

सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा

सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए

मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी

नगर निगम में स्थित बाजार वाले दुकानें भी बंद रहेंगी

नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे

















