Budget 2026: जानें बजट में क्या हुआ सस्ता?, कपड़े, ईवी, दवाएं और सोलर...

By संदीप दाहिमा | Updated: February 1, 2026 13:12 IST2026-02-01T13:02:25+5:302026-02-01T13:12:10+5:30

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा और इसके नियम तथा ‘टैक्स रिटर्न’ फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे।

एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा।

बजट 2026-27 में कर कानूनों में किए गए बदलावों को इस नए कानून में शामिल किया जाएगा।

सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इसे (प्रत्यक्ष कर संहिता) रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और आयकर अधिनियम, 2025 पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

सरलीकृत आयकर नियमों और फॉर्म को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा, जिससे करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।’’

उन्होंने आगे कहा कि फॉर्म को इस तरह से तैयार किया गया है कि सामान्य नागरिक बिना किसी कठिनाई के इनका पालन कर सकें।

वर्ष 2025 का आयकर कानून राजस्व तटस्थ है और इसमें कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसने केवल प्रत्यक्ष कर कानूनों को समझने में सरल बनाया है।

अस्पष्टताओं को दूर किया है, जिससे मुकदमों की गुंजाइश कम हुई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन अनिवासियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट देने का प्रस्ताव रखा, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित स्थल का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये की जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि शराब, स्क्रैप (कबाड़) और खनिज पर स्रोत पर कर संग्रह की दर को तर्कसंगत बनाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है।

सीतारमण ने स्वदेशी लेखा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के तहत लेखाकारों की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समितियों के लाभांश आय को कटौती के रूप में स्वीकार करेगी।