राशन कार्ड की मदद से ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: February 17, 2019 10:13 IST2019-02-17T10:13:54+5:302019-02-17T10:13:54+5:30

Now File Income Tax Return with the help of Ration Card | राशन कार्ड की मदद से ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

राशन कार्ड की मदद से ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

शिक्षा विभाग ने जारी की दस्तावेजों की सूची नागपुर, 16 फरवरी. अनिवार्य शिक्षका कानून (आरटीई) के तहत गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू होगी.

बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले पालकों को विभाग ने एक बड़ी राहत देते हुए एड्रेस प्रूफ (निवास पता प्रमाण) के तौर पर राशन कार्ड को स्वीकार करने की बात कही है.

दाखिले के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की सूची में निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मकान टैक्स, बिजली बिल, बैंक पास बुक, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को शामिल किया है.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वीजेएनटी, ओबीसी व एसईबीसी वर्ग का लाभ पाने के लिए पालकों को जाति प्रमाणपत्र देना होगा. साथ ही आय प्रमाणपत्र भी साथ में जोड़ना होगा.

आय प्रमाण के तौर पर पालकों की वेतन रसीद, तहसीलदार का दाखला, कंपनी या नियोक्ता का दाखला भी मान्य किया जाएगा. दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा.

Web Title: Now File Income Tax Return with the help of Ration Card

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