अगर आप भी हैं टैक्स की मार से परेशान तो अपनाएं ये तरीके, मिलेगा फायदा
By स्वाति सिंह | Updated: May 19, 2019 13:34 IST2019-05-19T13:34:16+5:302019-05-19T13:34:16+5:30
अगर आपकी नौकरी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और आप अपने पीएफ के पैसे निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होता है। इसलिए कोशिश करें कि पीएफ के पैसे पांच साल बाद ही निकालें। ताकि आप टैक्स के बोझ से बच सकें।

अगर आपकी नौकरी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और आप अपने पीएफ के पैसे निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होता है।
देश में नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि हर महीने की कमाई में से टैक्स कटना है। प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी टैक्स बचाने की तमाम तरकीबें अपनाया अपनाते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के वावजूद वह इसमें सफल नहीं हो पाते। ऐसे मने हम आपको बता रहे हैं कुछ आवश्यक बातें जिनका अगर ख्याल रखें तो आप टैक्स की समस्या से उबर सकते हैं।
मनीकंट्रोल डॉट कॉम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया ने इस मामले में बेहद शानदार तरीके बताए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि कर्मचारी टैक्स बचाने के लिए जितनी कोशिशें करते हैं, उसके बजाए अगर कुछ सटीक बातों का खयाल रखें तो बिना किसी अनैतिक तरीकों के ही वह अपने टैक्स में खासी बचत कर सकते हैं।
सुभाष लखोटिया के बताया है कि नौकरीपेशा लोगों के लिए हर साल सरकार टैक्स डिडक्शन का सर्कुलर जारी करती है। इसमें दो कंपनियों में नौकरी आदि से संबंधित जरूरी जानकारी होती है। इसमें कर्मचारी को मौजूदा कपंनी की सैलरी और टीडीएस की पूरी जानकारी देनी चाहिए। इससे कंपनी को टैक्स जोड़कर काटने में सुविधा रहती है।
इसके साथ ही अगर आपको अपनी संपत्ति आदि के ब्याज के नुकसान पर छूट के दावे जरूर करने चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको नुकसान का ब्यौरा और वेरिफिकेशन स्टेटमेंट साथ में लगाना पड़ेगा।
पीएफ का रखें खास खयाल
वहीं, अगर आपकी नौकरी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और आप अपने पीएफ के पैसे निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होता है। इसलिए कोशिश करें कि पीएफ के पैसे पांच साल बाद ही निकालें। ताकि आप टैक्स के बोझ से बच सकें।