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मध्य प्रदेश: नवभारत फर्टिलाइजर लिमिटेड में पड़ा छापा, 700 बोरी खाद जप्त

By संजय परोहा | Updated: August 22, 2023 22:17 IST

महाराष्ट्र सरकार की कृषि विभाग एवं महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर कृषि विभाग जबलपुर की टीम ने नवभारत फर्टिलाइजर लिमिटेड में छापामार कार्यवाही की यहां अमानक स्तर की 700 बोरी  खाद जप्त तक की गई है।

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जबलपुर: अमरावती पुलिस जबलपुर कृषि विभाग ने फैक्ट्री में मारा छापा जबलपुर रिछाई स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में नवभारत फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी में बिना अनुमति के रासायनिक खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। महाराष्ट्र सरकार की कृषि विभाग एवं महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर कृषि विभाग जबलपुर की टीम ने नवभारत फर्टिलाइजर लिमिटेड में छापामार कार्यवाही की यहां अमानक स्तर की 700 बोरी  खाद जप्त तक की गई है।

पुलिस का कहना है कि यहां से बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की खाद बनाकर किसानों को सीधे बेची जाती है ।  इस फैक्ट्री के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस या अनुमति फैक्ट्री मालिकों द्वारा नहीं ली गई है ।फैक्ट्री के मार्केटिंग हेड संजीव रेड्डी निवासी हैदराबाद और संचालक श्रीनिवास राव तेलंगाना से पूछताछ की गई। 

निरीक्षण में संयुक्त संचालक कृषि के एस नेताम अमरावती महाराष्ट्र के कृषि अधिकारी उद्योग वाहेकर अमरावती पुलिस के  राजकुमार अनुविभागीय अधिकारी इंद्रावती  शामिल रहे। संयुक्त संचालक कृषि नेताओं ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दोस्त ब्रांड के नाम से  कैल्शियम  मैग्नीशियम सल्फर रासायनिक उर्वरक का पैकिंग भंडारण एवं वितरण करना पाया गया है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा  उत्पाद विजय ब्रांड का विक्रय करना पाया गया ।इस संबंध में संयुक्त संचालक कृषि श्री नेताम  ने बताया कि कुछ लोग रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया के प्लाट नंबर 74 में रासायनिक खाद बनाने की फैक्ट्री खोले थे और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस फैक्ट्री के मालिको ने किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति नहीं ली है। 

किसी भी विभाग से इसकी कोई अनुमति नहीं है। खाद्य कहां विक्रय किया जाता है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कृषि विभाग ने  नवभारत फर्टिलाइजर के अधिकारियों के खिलाफ रांझी थाने में एफआई आर दर्ज कराई है। इस फैक्ट्री से कितना उत्पाद कितनी खाद कब कहां भेजी गई है इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।  

निरीक्षण के दौरान पुलिस ने 700 बोरी खाद जप्त की है पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन एवं साथ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 सी का उल्लंघन पाया है । जिस पर कृषि विकास अधिकारी पंकज शर्मा द्वारा एफ आई आर दर्ज कराई गई है ।

टॅग्स :जबलपुरMadhya Pradesh
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