झाबुआः सरकारी छात्रावास में रहने वाली 11 से 13 साल की लड़कियों को गलत तरीके से स्पर्श किया और चूमा, मासिक धर्म के बारे में सवाल पूछे, एसडीएम निलंबित, मामला दर्ज
By मुकेश मिश्रा | Updated: July 11, 2023 17:30 IST2023-07-11T17:20:29+5:302023-07-11T17:30:39+5:30
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को एक सरकारी छात्रावास में नाबालिग आदिवासी लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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भोपालः मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के विरुद्ध आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। सीधी में भाजपा विधायक प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले के बाद अब बेलगाम प्रशासनिक अधिकारी पर निरीक्षण के नाम पर आदिवासी छात्रा के साथ अश्लील हरकत और बात करने के आरोप में एक डिप्टी कलेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
शासन ने आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मामला प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले का है। यहां पदस्थ डिफ्टी कलेक्टर सुनील झा पर कन्या छात्रावास निरीक्षण के दौरान आदिवासी छात्रा से अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है।
बताते है कि डिफ्टी कलेक्टर झा अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित एक कन्या छात्रावास का अचौक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्रावास के बाल सूंघे और तेल के बारे में पूछा। यही नहीं छात्रा से अश्लील बातें भी की और उसे खींच कर जबरदस्ती गले लगाया।
छात्रा ने अधिकारी की इस हरकत की शिकायत झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा से की। कलेक्टर ने इस मामले की जांच कर घटना की जानकारी संभागायुक्त डॉ पवन शर्मा को दी।संभायुक्त ने तत्काल एक्शन लेते हुए डिफ्टी कलेक्टर सुनील झा को निलंबित कर बुराहापुर अटैच करने के आदेश जारी कर दिया।
वही मंगलवारसुबह पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए डिफ्टी कलेक्टर सुनील झा के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर झा को उनके शासकीय आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी अधिकारी न्यायालय में पेश किया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। वही झाबुआ पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना रविवार को उस वक्त हुई जब एसडीएम सुनील कुमार झा आदिवासी लड़कियों के छात्रावास का निरीक्षण करने गए थे। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने छात्रावास अधीक्षक की शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर नाबालिग छात्रों के साथ अश्लील हरकतें कीं।
जैन ने बताया कि शिकायत के आधार पर झा के खिलाफ मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ने छात्रावास में रहने वाली 11 से 13 साल की लड़कियों को कथित तौर पर गलत तरीके से स्पर्श किया और चूमा तथा उनके मासिक धर्म के बारे में सवाल पूछे। इस बीच, झाबुआ के जिला कलेक्टर की ओर से प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर इंदौर संभागीय आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही का हवाला देते हुए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी झा को निलंबित कर दिया है।