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वाईएसआरसी बागी सांसद की गिरफ्तारी का मामला: अदालत ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की

By भाषा | Updated: May 19, 2021 22:38 IST

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अमरावती, 19 मई आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के रघु रामकृष्ण राजू की गिरफ्तारी के मामले में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक पीवी सुशील समेत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी।

उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधारकर रेड्डी को उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई और कहा कि अदालत को एक मामले में विशेष रूचि क्यों होगी।

उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा, “ जब मानवाधिकारों का हनन होगा तो अदालत प्रतिक्रिया देगी।”

अदालत ने सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) और सीआईडी के पुलिस थाने, मंगलगिरी के थाना प्रभारी को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा। इनके खिलाफ ही अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई है।

न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार और न्यायमूर्ति के ललिता की विशेष पीठ ने राजू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईडी से सवाल किया कि वह उच्च न्यायालय या सीआईडी अदालत के आदेश का पालन करते हुए सांसद को चिकित्सा परीक्षण के लिए निजी अस्पताल क्यों नहीं लेकर गई।

पीठ ने आदेश की अवहेलना करते हुए बागी सांसद को गुंटूर जिला जेल में रखने के लिए सीआईडी को आड़े हाथों लिया।

लोकसभा सदस्य राजू को 14 मई को राजद्रोह समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उसका सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण हो रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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