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किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को सात साल की सजा

By भाषा | Updated: April 21, 2021 10:46 IST

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महोबा (उत्तर प्रदेश), 21 अप्रैल महोबा जिले की एक विशेष अदालत ने किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी एक युवक को सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोलह वर्षीय किशोरी 21 दिसंबर 2016 की रात साढ़े आठ बजे घर पर थी, तभी कमरे में पहले से छिपा बैठा गांव का ही युवक उमेश सिंह दिखाई दिया। किशोरी के भाई के ललकारने पर उसने उसे तमंचे से आतंकित किया और किशोरी को जबरन अपने घर ले जा कर उससे दुष्कर्म किया। सुबह पीड़िता को रामलीला मैदान में छोड़कर भाग गया था।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के भाई ने शहर कोतवाली में उमेश सिंह के खिलाफ बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र अदालत (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोष सिद्ध हो जाने पर मंगलवार को उमेश को सात साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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