बांदा (उप्र), 22 नवंबर बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने चार साल पूर्व 15 साल की दलित किशोरी के साथ बलात्कार का जुर्म साबित हो जाने पर शनिवार को दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
पॉक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने रविवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।''
उन्होंने बताया, ''एक नवंबर 2016 को 15 साल की दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोष साबित हो जाने पर पीड़िता के मकान मालिक के बेटे(26) को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दोषी युवक घटना के बाद से ही जेल में है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।