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नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार के दोषी युवक को 15 साल की सजा

By भाषा | Updated: December 1, 2020 20:38 IST

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मुंबई, एक दिसंबर यहां स्थित एक विशेष पाक्सो अदालत ने नाबालिग रिश्तेदार के कई बार बलात्कार के आरोप में 22 वर्षीय एक युवक को दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा सुनाई।

विशेष पाक्सो न्यायाधीश एस जे घरात ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने दिसंबर 2016 और मार्च 2017 के बीच परिवार वालों की गैरमौजूदगी में अपनी 15 साल की रिश्तेदार से कई बार बलात्कार किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामला प्रकाश में तब आया जब पीड़िता गर्भवती हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया।

इसके बाद आरोपी के विरुद्ध माटुंगा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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