बच्ची से बलात्कार करने के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: February 3, 2021 18:43 IST2021-02-03T18:43:28+5:302021-02-03T18:43:28+5:30

Youth convicted for raping a girl sentenced to 10 years imprisonment | बच्ची से बलात्कार करने के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा

बच्ची से बलात्कार करने के दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा

बांदा (उप्र), तीन फरवरी बांदा जिले की एक अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी युवक को बुधवार को 10 साल कैद की जा सुनाई।

पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-4) के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने लाला उर्फ इलियास (22) को 10 साल की कैद की सजा सुनायी और उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना पर भी लगाया।

सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2017 को पीड़ित बच्ची अपने घर में अकेली थी और उसके परिजन खेत में काम करने चले गए थे, तभी पिपरहरी गांव का युवक लाला उर्फ इलियास उसके घर पहुंचा और उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर उससे बलात्कार किया था।

एडीजीसी ने बताया कि जब शाम को बच्ची के परिजन खेत से घर आये, तब उसने परिजनों से पूरी घटना बताई।

उन्होंने बताया कि आरोपी दूसरे दिन यानी दो अप्रैल को दोबारा बच्ची के घर पहुंच गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार जेल भेज दिया और तभी से वह जेल में है।

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Web Title: Youth convicted for raping a girl sentenced to 10 years imprisonment

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