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योगी सरकार का यू-टर्न, उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी 25 हजार होमगार्डों की नौकरी

By स्वाति सिंह | Updated: October 15, 2019 20:25 IST

शुरूआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से 25,000 होमगार्ड की छुट्टी करने की खबर थी। जिसे यूपी कैबिनेट में मंत्री चेतन चौहान ने इनकार किया है।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश के किसी भी होमगार्ड के जवान को नहीं निकाला जायेगायूपी कैबिनेट में मंत्री चेतन चौहान ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी शेयर की है।

उत्तर प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड की ड्यूटी खत्म करने से योगी के मंत्री ने साफ़ इनकार किया है। यूपी कैबिनेट में मंत्री चेतन चौहान ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी शेयर की है।

चौहान ने लिखा 'यह बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी होमगार्ड के जवान को नहीं निकाला जायेगा, निकृष्टतम परिस्थितियोंमें भीनही। जहां तक ड्यूटी समय की बात है वह शासन की ज़रूरतों पर निर्भर होता है । सरकार के विभिन्न विभागों की ज़रूरत से ही होमगार्ड्स की ड्यूटियाँ तय होती हैं।'

शुरूआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से 25,000 होमगार्ड की छुट्टी करने की खबर थी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वॉर्टर की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया था कि 25,000 जवानों को उनकी ड्यूटी से हटाया जाएगा। इस आदेश के अनुसार, '25 हजार जवानों को हटाने का यह फैसला इस साल 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।' 

इन जवानों को बजट का हवाला देते हुए हटाने का फैसला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में करीब 90,000 होमगार्ड हैं। इनके रोजगार के लिए भी इस समय मुश्किल घड़ी है। नेटवर्क-18 की रिपोर्ट के अनुसार दरअसल, इनके एक महीने में ड्यूटी के दिन को 25 से घटाकर 15 कर दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के बराबर वेतन देने के फैसले के बाद से बजट का भार बढ़ गया था। इसके बाद इन्हें हटाने का फैसला लिया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के सिपाही के अनुसार ही होमगार्ड्स को भी उतना ही रोजाना भत्ता देने का फैसला दिया था। पुलिस बल की कमी की वजह से यूपी होमगार्ड को कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाने का निर्णय पूर्व में लिया गया था। ज्यादातर होमगार्ड राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हैं।

होमगार्ड पूर्व में 500 रुपये के रोजाना भत्ता पाते थे लकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह 672 रुपये हो गया है। इससे यूपी पुलिस के बजट पर अत्यधिक भार हो गया था। बता दें कि होमगार्ड एक निश्चित मासिक वेतन नहीं पाते हैं। उनका वेतन उनके काम के दिन के हिसाब से तय किया जाता है। 

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