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यस बैंक: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बिल्डर समूह के परिसरों पर छापेमारी की

By भाषा | Updated: January 25, 2021 19:58 IST

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नयी दिल्ली/मुंबई, 25 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मुंबई के रियल एस्टेट से जुड़े एक समूह के कम से कम 10 परिसरों में छापेमारी की। एजेंसी ने यह छापेमारी यस बैंक में कथित धोखाधड़ी के मामले में अपनी धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में की। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तलाशी को नियमित कार्रवाई करार देते हुए कहा कि यह मामला बंबई उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ दायर रिट याचिका से जुड़ा है।

कंपनी ने दावा किया कि उसने कोई धनशोधन नहीं किया और ‘कानून एवं नियमों’ के तहत काम किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के मुंबई स्थित सात आवासीय और तीन कार्यालय परिसरों में छापेमारी की।

आधिकारिक सूत्रों बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है और छापेमारी का लक्ष्य इस मामले में और सबूत जमा करना है।

उन्होंने बताया कि ओमकार ग्रुप के अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता और प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा इस समूह के प्रवर्तक हैं।

ईडी सूत्रों ने बताया कि समूह पर आरोप है कि इसने झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के तहत हासिल की गई कई अनुमतियों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं समूह पर यह भी आरोप है कि इसने यस बैंक से ऋण के तौर पर लिए करीब 450 करोड़ रुपये की राशि को ‘किसी और मद में’ खर्च किया।

कारोबारी समूह ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में यस बैंक से प्राप्त कोष को दूसरे मद में खर्च करने का आरोप गलत है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ ओमकार समूह यह स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसे आधारहीन आरोप लगाना भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है ... योजना से जुड़े सभी कार्य राज्य (महाराष्ट्र) सरकार द्वारा तय नियमों के तहत किए गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता द्वारा यस बैंक से मिले 450 करोड़ ऋण का जहां तक मुद्दा उठाने का मामला है तो यह बैंक के दिशानिर्देश के तहत परियोजना ऋण है जिसे साख को बेच कर प्राप्त किया गया और निर्धारित उद्देश्य के लिए ही खर्च किया गया।’’

यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में गिरफ्तार कर चुका है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे संबंधित एक मामले में कपूर की जमानत याचिका बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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