यस बैंक मामलाः धीरज वधावन की जमानत याचिका पर अदालत ने सीबीआई, ईडी से प्रतिक्रिया मांगी
By भाषा | Updated: December 15, 2021 21:26 IST2021-12-15T21:26:40+5:302021-12-15T21:26:40+5:30

यस बैंक मामलाः धीरज वधावन की जमानत याचिका पर अदालत ने सीबीआई, ईडी से प्रतिक्रिया मांगी
नयी दिल्ली, 15 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रवर्तक और यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी धीरज वधावन की जमानत याचिका पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को उनके रुख से अवगत कराने के निर्देश दिये। वधावन ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है।
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जांच एजेंसियों से पूछा कि वे आरोपी को किस उद्देश्य से और क्यों आरोपी को जेल में रखना चाहती हैं जबकि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, '' हम यह जानना चाहते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आप उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। क्या आप आगे और जांच करना चाहते हैं या कुछ और? उन्हें जेल या अस्पताल में रहने दीजिए। हमें बताएं कि अब आप उससे और क्या हासिल करना चाहते हैं। आप इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि वह 20 महीने से जेल में है।''
अदालत ने मामले की सुनवाई चार जनवरी तय की और आदेश दिया, '' इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को मेडिकल आधार पर जमानत के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर निर्देश प्राप्त करने को निर्देशित किया जाता है।
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