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श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर की जमानत याचिका पर 26 फरवरी को होगी सुनवाई

By भाषा | Updated: February 24, 2021 13:15 IST

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चंडीगढ़, 24 फरवरी श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से फौरी राहत नहीं मिल पाई, जिसने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी।

न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की अदालत ने हरियाणा पुलिस को कौर की चिकित्सा रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने को कहा है।

कौर की वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने बुधवार को बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है।

बहरहाल, हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर अवैध तरीके से कौर को रोककर रखने से संबंधित मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।

हरियाणा के सोनीपत जिले में 12 जनवरी को एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने के बाद कौर को गिरफ्तार किया गया था।

कौर (23) ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने में कई बार उन्हें बेरहमी से पीटा गया।

अपनी याचिका में कौर ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया।

श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि मामले में उन्हें ‘‘निशाना बनाया गया और गलत तरीके से फंसाया गया’’ क्योंकि वह केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भारी समर्थन जुटाने में कामयाब रही थीं।

पंजाब के मुक्तसर जिले की निवासी कौर फिलहाल हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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