पूर्व मंत्री को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट अगर गलत पाई गई तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे: अदालत
By भाषा | Updated: June 21, 2021 20:19 IST2021-06-21T20:19:07+5:302021-06-21T20:19:07+5:30

पूर्व मंत्री को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट अगर गलत पाई गई तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे: अदालत
चेन्नई,21 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर अन्नाद्रमुक के पूर्व स्थानीय प्रशासन मंत्री एस पी वेलुमणि को क्लीन चिट देने संबंधी निगरानी एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की रिपोर्ट में व्यापक गलतियां पाई गईं, तो अदालत उसे स्वीकार नहीं करेगी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने कहा कि अगर ऐसे कठोर आरोप हैं,जो कार्रवाई करने की मांग करते हैं,तब अदालत हस्तक्षेप करेगी और अगर इसमें केवल छोटी-मोटी बातें हैं तो अदालत उस पर गौर नहीं करेगी।
पीठ ने कहा,‘‘ आमतौर पर अगर सरकार ने स्वीकार कर लिया है,तो अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर दिन को रात बताया जा रहा है(डीवीएसी के द्वारा),तो अदालत उसकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी।’’
अदालत ने यह टिप्पणी गैर सरकारी संगठन अराप्पोर इयक्कम की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुई की। आज हुई सुनवाई में वेलुमणि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत में कहा कि एक बार राज्य सरकार ने डीवीएसी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली फिर कुछ नहीं रह जाता (निर्णय के लिए)। उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
इस पर पीठ ने कहा,‘‘ (पहले की) सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार की है। अगर दिन को रात बताया गया है तो अदालत इसे स्वीकार नहीं करेगी.....।’’
गौरतलब है कि याचिका में चेन्नई और कोयंबटूर निगमों को ठेके पर काम देते वक्त करोड़ों रुपए की अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
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