संशोधित जीएनसीटीडी कानून के एक प्रावधान पर न्यायालय जाएंगे : दिल्ली के विधानसभाध्यक्ष

By भाषा | Updated: August 6, 2021 16:42 IST2021-08-06T16:42:24+5:302021-08-06T16:42:24+5:30

Will go to court on a provision of amended GNCTD law: Delhi Speaker | संशोधित जीएनसीटीडी कानून के एक प्रावधान पर न्यायालय जाएंगे : दिल्ली के विधानसभाध्यक्ष

संशोधित जीएनसीटीडी कानून के एक प्रावधान पर न्यायालय जाएंगे : दिल्ली के विधानसभाध्यक्ष

नयी दिल्ली, छह अगस्त दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शुक्रवार को केंद्र पर जीएनसीटीडी कानून में संशोधन करके सदन की समितियों की शक्तियों को ‘‘छीनने’’ का आरोप लगाया और कहा कि वे इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) कानून में संशोधन के माध्यम से केंद्र दिल्ली विधानसभा की समितियों की शक्ति में हस्तक्षेप करना चाहता है। इस साल मार्च में संसद में पारित संशोधित कानून यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में ‘‘सरकार’’ का अर्थ ‘‘उपराज्यपाल’’ है। कानून दिल्ली सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पहले उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य बनाता है।

गोयल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम इस मामले में उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। हम जीएनसीटीडी कानून के केवल उस हिस्से को चुनौती देंगे जो विधानसभा समितियों की शक्तियों को छीनने के संबंध में है। हम मामले पर कानूनी राय ले रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पारित जीएनसीटीडी कानून ‘‘असंवैधानिक’’ है और चार जुलाई 2018 के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का भी उल्लंघन है। गोयल ने कहा, ‘‘जिस दिन यह (कानून) पारित हुआ वह एक ‘काला दिन’ था।

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Web Title: Will go to court on a provision of amended GNCTD law: Delhi Speaker

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