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अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क लेने की शिकायतों के निवारण के वास्ते तंत्र तैयार करेंगे: उच्चतम न्यायालय

By भाषा | Updated: October 8, 2021 21:51 IST

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नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महामारी की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 रोगियों से अधिक शुल्क वसूले जाने से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र तैयार करेगा।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘‘हम ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार करेंगे।’’

याचिकाकर्ता अभिनव थापर की ओर से पेश अधिवक्ता कृष्ण बल्लभ ठाकुर ने कहा कि महामारी के दौरान मरीजों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई अस्पतालों और डॉक्टरों ने उनसे अधिक शुल्क लिया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम समस्या को समझते हैं। चिंता मत करो, हम कुछ करेंगे।’’

थापर ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि केंद्र को निर्देश जारी किया जाए कि वह राज्य और जिला स्तर पर एक समिति गठित करे, जो चिकित्सा बिलों और कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों से वसूले गये अधिक शुल्क की जांच और ऑडिट करे।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों को ऐसे मरीजों को अधिक शुल्क की राशि वापस करने का निर्देश दें और यदि मरीजों की मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार के करीबी सदस्य को यह राशि दी जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया है, ‘‘राज्य स्तर या केंद्र स्तर पर रोगियों से अधिक राशि की वापसी के संबंध में आज तक कोई समान नीति और दिशानिर्देश नहीं है और कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों को निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ दिया गया है,जो वैश्विक महामारी का फायदा उठा रहे हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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