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शादीशुदा पुरूष के साथ कथित प्रेम प्रसंग को लेकर विधवा का सिर मुंडवाया, छह गिरफ्तार

By भाषा | Updated: August 2, 2021 17:46 IST

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अहमदाबाद, दो अगस्त गुजरात के साबरकांठा जिले में कुछ लोगों के समूह ने 30 साल की एक विधवा महिला पर एक शादीशुदा पुरूष के साथ कथित प्रेम संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए उसका सिर मुंड़वा दिया और उसके कपड़े फाड़ दिये तथा परिणाम भुगतने की धमकी दी । पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी ।

गम्बोई पुलिस थाने के उप निरीक्षक पी पी जानी ने बताया कि यहां से लगभग 116 किलोमीटर दूर हिम्मतनगर कस्बे के निकट संचारी गांव में 30 जुलाई को यह घटना हुयी । उन्होंने बताया कि मामले में चार पुरूषों एवं दो महिलाओं को एक अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जानी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ।

महिला की ओर से 30 जुलाई को मिली शिकायत के अनुसार, पीड़िता अपने दो बेटों के साथ हिम्मतनगर स्थित एक बैंक में आधार कार्ड की प्रति जमा कराने गयी थी । इसमें कहा गया है कि वह अपने चार बच्चों के साथ संचारी गांव में रहती है।

प्राथमिकी के हवाले से पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब वह वापस लौट रही थी तो एक व्यक्ति ने महिला और उसके बच्चों को रायगढ़ तक लिफ्ट देने की पेशकश की । उन्होंने बताया कि रायगढ़ और संचारी गांव आस पास ही हैं ।

महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह उस पुरूष को जानती है क्योंकि उसका विवाह आरोपियों में से एक की बहन से हुआ है, जो संचारी गांव की है और वह व्यक्ति पड़ोसी अरवल्ली जिले का रहने वाला है।

अधिकारी ने बताया, ‘‘शुक्रवार की देर शाम जब वे रायगढ़ पहुंचे तो गांव के पास ही चार आरोपियों ने उनका वाहन रोका और दोनों को पीटना शुरू कर दिया । उनका आरोप था कि दोनों के बीच गुप्त प्रेम संबंध हैं ।’’

उन्होंने बताया कि बाद में आरोपी उन्हें लेकर संचारी गये ।

अधिकारी ने बताया, ‘‘गांव में चारों आरोपियों ने दो अन्य के साथ मिल कर दोनों की जमकर पिटाई की, महिला के कपड़े फाड़ डाले और सजा के तौर पर महिला का सिर मुंड़वा दिया । इसके बाद आरोपियों ने दोनों को भविष्य में एक साथ दिखायी देने पर दोनों की हत्या करने की धमकी दी ।

जानी ने बताया, ‘‘हमने शिकायत मिलने के बाद वदनसिंह चौहान, राजूजी चौहान, कालूसिंह चौहान, राकेशसिंह चौहान, सुरेखा चौहान एवं सोनल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 354, एवं 506-2 के तहत मामला दर्ज किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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