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क्या राष्ट्रीय राजधानी में विधायक इमरान हुसैन को ‘रिफिलर’ के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई? : अदालत

By भाषा | Updated: May 10, 2021 13:47 IST

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नयी दिल्ली, 10 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में आप के विधायक इमरान हुसैन को ‘रिफिलर’ के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जिसे घर में ही पृथक-वास में रह रहे लोगों, अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए गैस दी गई थी।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने विधायक को ऑक्सीजन की खरीद के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें गैस दिल्ली से नहीं मिली बल्कि उन्होंने इसे फरीदाबाद और हरियाणा से खरीदा है।

हुसैन के वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि विधायक ने गैस दिल्ली के बाहर से खरीदी है, जबकि सिलेंडर राष्ट्रीय राजधानी से ही किराए पर लिए गए और यह साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी है। इसके बाद ही अदालत ने उक्त निर्देश दिया।

रसीद रिकॉर्ड में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने विधायक को उनके दावों के पक्ष में दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए मामले को 13 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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