नोटिस जारी किये बगैर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा : महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में कहा

By भाषा | Updated: October 28, 2021 16:33 IST2021-10-28T16:33:48+5:302021-10-28T16:33:48+5:30

Wankhede will not be arrested without issuing notice: Maharashtra government in court | नोटिस जारी किये बगैर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा : महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में कहा

नोटिस जारी किये बगैर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा : महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में कहा

मुंबई, 28 अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को कहा कि वह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन कार्य दिवस का नोटिस दिये बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी।

वानखेड़े ने भी बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर गिरफ्तारी से या अपने खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग की।

उन्होंने अपने खिलाफ वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक टीम गठित करने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस महीने की शुरूआत में मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद यह घटनाक्रम हुआ ।

महाराष्ट्र सरकार ने शुरूआत में वानखेड़े की याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में मुख्य सरकारी वकील अरूणा पाई ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।

पाई ने कहा, ‘‘हम अदालत को आश्वस्त करते हैं कि मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले (वानखेड़े को) तीन कार्य दिवस का नोटिस जारी किया जाएगा।’’

राज्य सरकार के बयान के बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

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Web Title: Wankhede will not be arrested without issuing notice: Maharashtra government in court

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