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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला : दिल्ली की अदालत ने धनशोधन मामले में व्यवसायी को जमानत दी

By भाषा | Updated: April 5, 2021 20:05 IST

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नयी दिल्ली, पांच अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला से जुड़े धनशोधन के मामले में सोमवार को व्यवसायी अनूप कुमार गुप्ता को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस बात पर गौर करते हुए आरोपी को राहत दे दी कि जांच पूरी होने में समय लगेगा और वह 29 जनवरी 2021 से हिरासत में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने धनशोधन का अपराध किया और घोटाले में 24,624,298 लाख डॉलर की राशि को इधर से उधर किया।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है और उसे इतनी ही राशि के दो और मुचलके भरने होंगे। इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा...।’’

इसने आरोपी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी जब भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाएं तो उसे शामिल होना पड़ेगा और अदालत की अनुमति के बगैर भारत नहीं छोड़ेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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