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जम्मू: आतंकी और अलगाववादी गुटों के खिलाफ जारी है ताबड़तोड़ कार्रवाई, जमायत-ए- इस्लामी की संपत्ति जब्त-टीआरएफ के बाद पीएएफएफ पर भी लगा प्रतिबंध

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: January 7, 2023 16:26 IST

इस पूरे मामले में बोलते हुए अधिकारियों ने कहा है कि एसआईए ने अनंतनाग जिले के सिरहामा, विड्डी श्रीगुफवारा, अरवानी और मुख्य शहर कुलगाम में भी संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

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ठळक मुद्देअधिकारियों द्वारा आतंकी और अलगाववादी गुटों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा जमायत-ए- इस्लामी से संबंधित कई संपत्तियों को जब्त किया गया है।वहीं जैश-ए-मुहम्मद का अंग समझे जाने वाले पीएएफएफ को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है।

जम्मू: प्रदेश में आतंकी गुटों और अलगाववादी संगठनों पर सरकार की कार्रवाई तेज हो गई है। आज भी प्रतिबंधित जमायते इस्लामी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जहां उसकी कुछ और संपत्तियों को जब्त किया गया वहीं जैश-ए-मुहम्मद का अंग समझे जाने वाले पीएएफएफ को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। ऐसे में इससे दो दिन पहले ही लश्कर-ए- तौयबा के अंग टीआरएफ पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।

जमायत-ए-इस्लामी के खिलाफ हुई कार्रवाई, संपत्तियां हुई जब्त

जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को प्रतिबंधित जमायत-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर जमायत-ए-इस्लामी से जुड़ी और संपत्तियों को कुर्क किया है। अधिकारियों ने कहा कि एसआईए ने अनंतनाग जिले के सिरहामा, विड्डी श्रीगुफवारा, अरवानी और मुख्य शहर कुलगाम में संपत्तियां कुर्क की हैं।

आपको बता दें कि जब्त की गई संपत्तियों में एक दो मंजिला घर, 7 मरला भूमि, 56 कनाल कृषि भूमि, 2 कनाल 7 मरला भूमि, 3 कनाल 4 मरला भूमि और 1.5 कनाल भूमि भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि एसआईए द्वारा एक मामले की जांच के सिलसिले में संपत्तियों को जब्त किया गया है। 

इससे पहले आतंकी संगठन के 100 करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त 

इसके पहले बीते साल दिसम्बर में जम्मू कश्मीर पुलिस और राज्य जांच एजेंसी ने बारामुल्ला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा और गंदरबल में जमायत-ए-इस्लामी और लश्कर-ए-तौयबा के आतंकियों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी।

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) और उसके सभी रूपों और फ्रंट संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया है। बता दें कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन जैशे मुहम्मद के प्राक्सी आउटफिट के रूप में जाना जाता है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में क्या कहा गया है

ऐसे में गृह मंत्रालय ने इसके प्रति एक अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) वर्ष 2019 में जैशे मुहम्मद के प्राक्सी आउटफिट के रूप में उभरा है। 

मंत्रालय ने बताया कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) लगातार भारतीय सुरक्षा बलों, राजनैतिक नेताओं, जम्मू कश्मीर में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोगों के लिए चेतावनी जारी करता है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तौयबा के प्राक्सी संगठन टीआरएफ के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसे आतंकी संगठन घोषित किया और इस पर बैन लगा दिया था। 

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