गणतंत्र दिवस पर हिंसा : अदालत ने लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दी

By भाषा | Updated: July 29, 2021 20:53 IST2021-07-29T20:53:01+5:302021-07-29T20:53:01+5:30

Violence on Republic Day: Court grants anticipatory bail to Lakha Sidhana | गणतंत्र दिवस पर हिंसा : अदालत ने लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दी

गणतंत्र दिवस पर हिंसा : अदालत ने लक्खा सिधाना को अग्रिम जमानत दी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने सिधाना को अग्रिम जमानत दे दी। सिधाना की ओर से पेश अधिवक्ता जसदीप ढिल्लों ने कहा कि आरोपी जांच में शामिल हुआ है और उसने जांच एजेंसी का पूरा सहयोग किया है।

इससे पहले, पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक पंकज भाटिया ने अदालत को बताया कि सिधाना ने प्रदर्शनकारियों को लाल किले में आमंत्रित किया था और इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हालांकि, सिधाना ने गणतंत्र दिवस पर हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गयी थी और लाल किला में उपद्रव मचाते हुए ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया था। हिंसा की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

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Web Title: Violence on Republic Day: Court grants anticipatory bail to Lakha Sidhana

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