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पंजाब में पंजाबी व अन्य भाषा शिक्षण कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माना देना होगा

By भाषा | Updated: November 7, 2021 19:56 IST

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चंडीगढ़, सात नवंबर पंजाब मंत्रिमंडल ने रविवार को ‘पंजाब पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षण अधिनियम, 2008’ में संशोधन को मंजूरी दी जिसमें कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में पहली से दसवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय बनाने का क्रियान्वयन सख्ती से करने का उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और एक लाख रुपये से बढ़ाकर क्रमश: 50,000 रुपये, एक लाख रुपये और दो लाख रुपये किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत एक विधेयक पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की भी मंजूरी दी गयी।

उन्होंने कहा कि इस कानून के प्रावधानों या नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले किसी भी स्कूल को 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये और तीसरी बार उल्लंघन करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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