दिल्ली में वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

By भाषा | Published: November 11, 2020 08:20 PM2020-11-11T20:20:46+5:302020-11-11T20:20:46+5:30

Validity of vehicle related documents extended till 31 December in Delhi | दिल्ली में वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

दिल्ली में वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इन दस्तावेजों में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स और सभी प्रकार के परमिट शामिल हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दस्तावेजों की वैधता की अवधि को बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है।

परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि फिटनेस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और सभी प्रकार के परमिट, जिनकी वैधता एक फरवरी को समाप्त हो चुकी है और लॉकडाउन के कारण यह अवधि बढ़ाई नहीं जा सकी थी उनकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक रहेगी।

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Web Title: Validity of vehicle related documents extended till 31 December in Delhi

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