ईवीएम पर कांग्रेस की याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की
By भाषा | Updated: December 8, 2020 19:01 IST2020-12-08T19:01:10+5:302020-12-08T19:01:10+5:30

ईवीएम पर कांग्रेस की याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की
नैनीताल, आठ दिसंबर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर उन पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें 2017 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था ।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने 14 अक्टूबर को इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को उन्होंने इन्हें खारिज कर दिया।
पिछले विधानसभा चुनावों में पराजित कांग्रेस उम्मीदवारों नवप्रभात, विक्रम सिंह नेगी, राजकुमार, अंबरीश कुमार और गोदावरी थापली ने ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी ।
याचिकाओं में भाजपा उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ईवीएम में हेराफेरी किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनावों को रद्द करने की प्रार्थना की गयी थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।