उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 24 अगस्त तक लगाया कोविड कर्फ्यू, ध्यान से समझें नई गाइडलाइन के ये नियम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2021 14:28 IST2021-08-16T14:27:45+5:302021-08-16T14:28:51+5:30
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. उत्तराखंड सरकारने सोमवार को एक नया एसओपी जारी कर इस बात की जानकारी दी कि राज्य में कोविड कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 24 अगस्त तक लगाया कोविड कर्फ्यू, ध्यान से समझें नई गाइडलाइन के ये नियम
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. उत्तराखंड सरकारने सोमवार को एक नया एसओपी जारी कर इस बात की जानकारी दी कि राज्य में कोविड कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, हालांकि कोरोना कर्फ्यू के नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही होंगी. इस मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू की ओर से राज्य में कोविड19 कर्फ्यू से संबंधित सूचना जारी की गई है.
उत्तराखंड की इस नई सूचना के मुताबिक, राज्य में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद 15 दिन की रिपोर्ट पर उत्तराखंड में प्रवेश मिल सकेगा. इशके साथ ही कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी तो उसे राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
COVID curfew to remain in force in the State from 6 am of August 17 to August 24, 6 am; vaccination exercise to continue during the curfew: Uttarakhand Government pic.twitter.com/j1SL75HCYj
— ANI (@ANI) August 16, 2021
वहीं सरकार की ओर जारी नोटिस में कहा गया है कि राज्य में शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही अंतिम संस्कार और शव यात्रा में भी 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.
इसके साथ ही सरकार ने राज्य में स्पा और सैलून खोलने की अनुमति तो दे दी है लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है कि ये सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और इनसे संबधित अन्य गतिविधियां 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी.